मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना मैं एक बार फिर से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना के दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरने की तारीख की घोषणा कर दी गई है और अब बहुत ही जल्द दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा, अगर आपने योजना मैं अभी तक किसी कारणवश आवेदन फॉर्म नहीं भरा है और आप लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पर पढ़ें ।
लाडली बहना योजना दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म इस तारीख से भरे जाएंगे
प्रदेश की ऐसी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो लाडली बहना योजना का लाभ पाने से वंचित है, नए नियमों के अनुसार अब 21 वर्ष की विवाहित महिलाएं खुशी लाडली बहना योजना का लाभ ले सकते हैं इसके अलावा ट्रैक्टर मालिक परिवार की महिलाएं भी लाडली बहना योजना का लाभ ले सकते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दें लाडली बहना योजना में दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 जुलाई 2023 से प्रारंभ कर दी जाएगी ।
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जैसा कि आपको पता होगा लाडली बहना योजना के पहले चरण में 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भरे गए थे और पहले चरण में पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गई है, पहले चरण में योजना के लिए पात्र न्यूनतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी परंतु अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और 21 वर्ष से और आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे ।
लाडली बहना योजना पात्रता के नियम क्या है?
- महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- महिला के परिवार में कोई सदस्य नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए ।
- महिला के परिवार में संयुक्त रूप से 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए
- महिला के परिवार में कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए ट्रैक्टर को छोड़कर
- महिला के परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- महिला के परिवार में कोई सदस्य राजनीतिक संगठन नेता नहीं होना चाहिए पंच सरपंच को छोड़कर
- महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- महिला के पास योजना के अंतर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए
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दूसरे चरण में अब इन महिलाओं को भी मिलेगा योजना का लाभ
लाडली बहना योजना के पहले चरण के नियमों के अनुसार योजना में पात्रता की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु लाडली बहना योजना के दूसरे चरण में योजना की न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है, और अब यह न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है ।
योजना के पहले चरण के नियमों के अनुसार ट्रैक्टर मालिक परिवार की महिलाएं अपात्र थी, परंतु दूसरे चरण में किए गए बदलाव के अनुसार अब ट्रैक्टर मालिक परिवार की महिलाएं भी योजना में आवेदन कर लाभ ले सकते हैं और पात्रता की श्रेणी में आती है