अगर आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज ही इस योजना के लिए करें आवेदन बिना किसी शर्त के मिलेंगे ₹2000 प्रति महीना

मध्यप्रदेश लाडली बहना योजना की लाभ से वंचित बहुत सी महिलाएं हैं, इसके अलावा लाडली बहना योजना के नियमों और शर्तों का पालन ना करना से भी लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको बिना किसी नियम व शर्तें के ₹2000 प्रति महीना मिलेंगे ।

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मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार महिलाओं एवं बेटियों के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, परंतु योजना के नियमों व शर्तों के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से पात्र महिलाएं, बेटियां योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, उसी में से आज हम एक ही योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को बिना किसी शर्त के ₹2000 प्रति महीना दिए जाएंगे ।

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नारी सम्मान योजना

आज हम आपको नारी सम्मान योजना के बारे में बताने वाले हैं, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को बिना किसी शर्त के ₹2000 दिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए प्रति महीना एवं ₹500 मैं गैस सिलेंडर दिया जायेगा ।

नारी सम्मान योजना को कब लागू किया जायेगा ?

मध्यप्रदेश में नारी सम्मान योजना को लागू कब किया जाएगा आइए जानते हैं, नारी सम्मान योजना को मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सरकार आने के बाद से लागू किया जाएगा, इस योजना में आवेदन फॉर्म कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भरे जा रहे हैं ।

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नारी सम्मान योजना मैं आवेदन कैसे करे ?

कांग्रेस की नारी सम्मान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है, नारी सम्मान योजना में आवेदन फॉर्म कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर भरे जा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपने अभी तक कांग्रेस की नारी सम्मान योजना में आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तब आप अपने नजदीकी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से संपर्क कर इस योजना में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ।

नारी सम्मान योजना के नियम क्या है ?

मध्यप्रदेश में नारी सम्मान योजना के नियम के नियम कुछ इस प्रकार से हैं, नारी सम्मान योजना में आवेदन फॉर्म भरने की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है, इसके अलावा योजना में आवेदन करने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदिका महिला के पास योजना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए ।

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