मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्यप्रदेश सरकार दुवारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैं थोडा बदलाव किया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, आइये जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या हैं, कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा और कैसे इस योजना से बेटियों को विवाह मैं 50 हजार रूपए दिये जाते हैं ।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2006 मैं प्रारंभ किया गया था, इस योजना को शिवराज सिंह चौहान ने चलाया था, यह योजना “सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग” के अंतर्गत आती हैं, और बाद मैं वर्ष 2015 मैं इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना कर दिया गया, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवास कर रही जरूरतमंद कन्याओं और विधवाओं (कल्याणी) एवं परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अब बेटियों को विवाह पर मिलगे 50 हजार रूपए
इस योजना के तहत प्रदेश की किसी भी वर्ग की बेटी मुख्यंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना मैं शादी कराती हैं, तो बेटी के खाते मैं या बेटी को सरकार 50 हजार रूपए का चेक देगी, इससे पहले बेटियों को इन पैसों का गृहस्थ जीवन का सामान लेकर दिया जाता था, लेकिन अब पैसे दिये जाएगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अनुसार सामान मैं बहुत सी समस्याए आती थी, इसलिए अब बेटियों को पैसे दियें जाएगे, अब बेटिया अपने मन मुताबिक इन पैसों का सामन खरीद सकती हैं ।
हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बेटियों को दी जाने वाली सामग्री के स्थान पर अब ₹50,000 बेटी के अकाउंट में डाले जाएंगे और ₹6,000 आयोजन में खर्च होंगे: CM pic.twitter.com/WKg38ggIpJ
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 18, 2023
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना पात्रता
- वर, बधू मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए
- वर वधू ने विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो
- वर्तमान निर्धारित आयु वर 21 वर्ष और वधू 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए
- विवाह योजना मैं विधवाओं और परित्यक्ता बहने भी शादी करा सकती हैं
- विवाह सामूहिक निर्धारित तिथियों पर संपन्न कराये जाएगे
- इस योजना का लाभ एकल विवाह मैं नहीं मिलेगा
- किसी भी वर्ग की बहने योजना मैं शादी करा सकती हैं
- कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना जरुरी दस्तावेज
- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- गरीबी रेखा, निराश्रित, जरूरतमंद, बी.पी.एल. कार्ड की फोटो कॉपी
- योजना के अंतर्गत पंजीयन की फोटो कॉपी
- कन्या और वर की एक एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- विधवा होने की स्थिति मैं पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता होने पर न्यायालय तलाक फोटो कॉपी
तो दोस्तों उम्मीद हैं, इस पोस्ट को पढने के बाद आप सभी लोग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे जान गए होने, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हैं तो हमारे whatsapp ग्रुप से जुड़ना बिलकुल मत भूले धन्यवाद