Ration Card : मध्यप्रदेश मैं अब नए राशन कार्ड और डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं होगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मैं BPL और APL राशन कार्ड जारी करने पर लोक सेवा आधिनियम 2010 मैं संसोधन कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बीपीएल और एपीएल कार्ड की सुबिधा को हटाकर दिया गया था और नई पात्रता पर्ची जारी की जाने लगी हैं, जिसमे नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतरण जैसे सुविधाओं को जोड़ा गया है।
मध्यप्रदेश मैं 7 जनवरी 2017 के बाद नये राशन कार्ड और डुप्लीकेट राशन कार्ड नहीं बनाए जाएगे, और इसके बाद राज्य सरकार ने मैन्युअल राशन कार्ड बीपीएल और एपीएल नहीं बनाए का आदेश जारी किया, इससे मैन्युअल राशन कार्ड बनाने पर रोक लगने से फर्जी राशन कार्ड बनने पर रोक लग गई हैं, और पत्र कार्डधारको को नई पात्रता पर्ची जारी की गई जिसमे सभी जानकारी मैं बदलाव किया जा सकता है ।
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ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली मध्यप्रदेश
इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने फर्जी राशन वितरण रोकने के लिए ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली को लागु किया और पात्र कार्डधारको को राशन मिला पाया, वर्तमान मैं राशन बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर वितरित क्या जाता हैं ।
फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगी
सरकार के इस कदम के बाद मैन्युअल राशन कार्ड बंद होने से फर्जी राशन कार्ड बन्ने पर रोक लगाई गई, इससे पहले अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठ लेते थे, जिससे बचने के लिए BPL और APL राशन कार्ड जारी होना बंद किये गए और पात्रता पर्ची जारी की गई हैं, अब राशन कार्ड पात्रता पर्ची के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं ।