मध्यप्रदेश मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया हैं, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आज हम इस योजना के बारे मैं पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्या हैं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, किसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कृषक मित्र योजना के बारे मैं पूरी जानकारी के लिये पोस्ट को अंत तक ज़रूर पढ़े।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ 20 सितंबर 2023 से किया गया हैं, और इस योजना मैं आवेदन भी शुरू हो गये हैं, इस योजना का उद्देश किसानों के खेतों तक विजली ले जाना हैं, ऐसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनके खेत पर अभी भी विजली नहीं पहुची हैं, योजना का लाभ लेने के लिए योजना मैं आवेदन शुरू हो गए हैं।
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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या हैं?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसानों के खेतों पर ट्रांसफार्मर रखने और 11 Kv लाइट पहुँचकर 3 हॉर्स पॉवर क्षमता या उससे अधिक के कनेक्शन इस योजना से किए जायेगे, योजना के लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं, जिनके खेत पर विजली नहीं हैं, या बहुत दूर हैं, ऐसे मैं, सरकार उनके खेतों तक विजली पहुँचायेगी, और पूरे खर्चे पर 50% सरकार देगी और 50% किसान को देना होगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए 11KV लाईन का विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाएगा।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 20, 2023
इस योजना के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि ही कृषक/कृषकों के समूह को खर्च करनी होगी: CM pic.twitter.com/9M28LFiNAa
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ किसे दिया जाएगा ?
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किसान उठा सकते हैं, योजना मैं आवेदन भी प्रारंभ हो गये हैं, इसके लिए किसान को समग्र आई डी कि ज़रूरत पड़ेगी, इस योजना से विद्युत वितरण को विस्तार किया जाएगा, और किसानों के खेतों पर ट्रांसफार्मर भी रखे जायेगी, योजना मैं 200 मीटर तक विद्युत वितरण पोल को बढ़ाया जा सकता हैं, इस योजना को 2 वर्ष तो जारी रखा जाएगा, पहले वर्ष मैं 10,000 कनेक्ट रखे गये हैं।
इसके बाद इससे ज़्यादा आवेदन आने पर अगले वर्ष भी कार्य जारी रखा जाएगा, योजना मैं आवेदन फॉर्म प्रारंभ कर दिये गये है, और आवेदन के पोर्टल चालू हैं, मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना मैं आवेदन फॉर्म भरकर योजना का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के पात्रता निम्न हैं
- आवेदक को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास कृषि युक्त भूमि होनी चाहिए
- आवेदक के पास समग्र आई डी होनी चाहिए
- आवेदक का योजना मैं आवेदन फॉर्म भरा होना चाहिए।
निष्कर्ष – दोस्तों आज के इस आर्टिकल मैं आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे मैं जाना, क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना इसका लाभ किसे दिया जाएगा।