मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना पर उठ रहे सवाल, अविवाहित, रेप पीड़ित और सेक्स वर्कर को नहीं मिल रहा योजना का लाभ

मध्यप्रदेश में 5 मार्च 2023 को शुरू की गई लाडली बहना योजना मैं 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की सभी वर्गों की विवाहित महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जून माह में 10 तारीख हो पात्र महिलाओं की सूची में आने वाली प्रदेश की विवाहित महिलाओं को ₹1000 उनके बैंक खाते में आएंगे और यह प्रत्येक महीने की 10 तारीख को डाले जाएंगे ।

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लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित होना अनिवार्य है, इसके अलावा योजना में परित्यक्त और विधवा महिलाएं भी योजना में पात्र की श्रेणी में आती हैं, लेकिन प्रदेश की कुछ अविवाहित, रेप पीड़ित और सेक्स वर्कर महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वह विवाहित ना होने की स्थिति स्थिति में योजना के लिए अपात्र मानी जाती हैं ।

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आपको बता दें लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में बेड़िया और बाछंडा जनजाति की 15000 महिलाओं में से हैं, जो सेक्स वर्कर का काम करती हैं, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम जिलों में रहती हैं, जिन्हें विवाहित ना होने की परिस्थिति में योजना के लिए अपात्र माना गया है, ऐसे में ऐसे में इन समुदाय की महिलाएं योजना में नियमों में बदलाव को लेकर मांग कर रही हैं ।

न्यूज़ क्रेडिट – लाइव हिंदुस्तान

लाडली बहना योजना में आवेदन फॉर्म 30 अप्रैल 2023 तक भरे जाने हैं, इसके बाद योजना में 1 मई को योजना की अनंतिम सूची जारी की जाएगी सूची में प्राप्त आपत्तियों को 1 मई से लेकर 15 मई तक तक प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद 16 मई से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और 1 जून को योजना की अंतिम सूची जारी की जाएगी जिसके बाद 10 जून को पहली किस्त महिलाओं के खाते में डाली जाएगी ।

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